बिहारराज्यलोकल न्यूज़

तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों (मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण) के अधिकारियों और कर्मियों के लिए विभिन्न विकास, प्रशासनिक व तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सुशासन की अवधारणा की मजबूती हेतु सरकारी कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन को जरूरी- दीपक कुमार सिंह, महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २२ मई

मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों (मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण) के अधिकारियों और कर्मियों के लिए विभिन्न विकास, प्रशासनिक व तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह, आयुक्त के सचिव संदीप शेखर प्रियदर्शी सहित तिरहुत प्रमंडल के सभी छह जिलों के वरीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कर्मी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में सुशासन की अवधारणा की मजबूती हेतु सरकारी कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों एवं नैतिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या कदाचार की शिकायत सामने आती है, तो उसके निष्पक्ष निष्पादन के लिए विधिसम्मत अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों को  अनुशासनिक मामलों के निष्पादन में जल्दबाजी या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचने तथा तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि लंबित मामलों के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। इस अवसर पर तिर्हुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा पहले से अधिक बढ़ गई है। ऐसे में अधिकारियों एवं कर्मियों को नियमों की अद्यतन जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल नियमों की जानकारी देना नहीं, बल्कि अधिकारियों में विधिक समझ और प्रशासनिक संवेदनशीलता विकसित करना भी है। इससे सरकारी कार्यों के निष्पादन में निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के विधिसम्मत संचालन हेतु अपेक्षित नियमों, प्रावधानों तथा संपूर्ण प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी देनी है, ताकि प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन विधिसम्मत, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जा सके। प्रशिक्षण सत्र में मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय, बिहार, पटना से आये विशेषज्ञ अधिकारियों ने अनुशासनिक कार्यवाही के लिए  “नेचुरल जस्टिस” अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा सीसीए रूल (Classification, Control and Appeal Rules) को आधार स्तम्भ बताया और उसके विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही केवल दंड देने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनिक कार्यवाही का मूल उद्देश्य कर्मचारियों में कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और प्रशासनिक अनुशासन बनाये रखना है, न कि किसी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना। यदि नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच की जाय, तो इससे सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता मजबूत होती है और आम जनता का  प्रशासन के प्रति विश्वास और भरोसा  बढ़ता है। प्रशिक्षण के दौरान “नेचुरल जस्टिस” के सिद्धांत को अनुशासनिक कार्यवाही का आधार बताते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का मूल भाव यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने  अर्थात “दूसरे पक्ष को भी सुनो” के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जांच प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। यदि जांच अधिकारी या सक्षम प्राधिकार निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, तो पूरी अनुशासनिक प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा में कमजोर पड़ सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि सीसीए रूल सरकारी सेवकों के आचरण, नियंत्रण एवं अपील से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें आरोप पत्र  गठित करने, लिखित अभिकथन प्राप्त करने, जांच अधिकारी नियुक्त करने, साक्ष्य संकलन, गवाहों की सुनवाई तथा अंतिम निर्णय लेने तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण कार्रवाई न्यायालय में टिक नहीं पाती, इसलिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मी को नियमों की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि अनुशासनिक कार्यवाही में पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन केवल आरोपी कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता अक्षुण्ण रखने के लिये भी जरूरी है। यदि कार्यवाही निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित हो, तो इससे कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश जाता है तथा कार्य संस्कृति में सुधार होता है। वहीं, मनमानी अथवा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है और प्रशासनिक विवाद बढ़ते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों ने विशेषज्ञों से विभिन्न जटिल मामलों से संबंधित प्रश्न भी पूछे, जिसका विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। विशेषज्ञों ने विभागीय जांच से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं, दस्तावेजी साक्ष्यों के महत्व, आरोप पत्र की भाषा, गवाहों की भूमिका तथा अपील प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। आयुक्त के सचिव संदीप शेखर प्रियदर्शी नें बताया की इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन, आधुनिक तकनीकी ज्ञान, डिजिटलीकरण और प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देना है. सूचना एवं जनसम्पर्क उप-निदेशक प्रमोद कुमार नें बताया की इन कार्यक्रमों में प्रयोगशाला प्रबंधन, एक्टिव लर्निंग, और तकनीकी-स्किल अपग्रेडेशन से जुड़े सत्र शामिल होते हैं, जिनमें प्रमंडल के सरकारी कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button