अपर जिला सत्र न्यायाधीश-10 द्वारा लालगंज थाना कांड संख्या 100/1997 (सत्रवाद संख्या 589/2002) के अभियुक्त दीपक कुमार सिंह को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

ध्रुव कुमार सिंह, हाजीपुर(वैशाली), बिहार, २९ जुलाई
अपर जिला सत्र न्यायाधीश-10, वैशाली द्वारा लालगंज थाना कांड संख्या 100/1997 (सत्रवाद संख्या 589/2002) के अभियुक्त दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रू0 जुर्माने की सजा एवं जुर्माने की राशी नहीं अदा करने पर 06 माह की अतरिक्त सश्रम करावास की सजा तथा धारा 27 (1) आर्म्स एक्ट के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रू0 की जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माने नही देने पर अतिरिक्त 03 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है। यह मामला वर्ष 1997 का था, जिसमें लालगंज थाना क्षेत्र में धारा 302/34, 307/34, और 120(B) IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद लंबे समय तक चले इस सत्रवाद (Session Trial) पर वैशाली न्यायालय द्वारा यह अंतिम फैसला और सजा तय की गई है। अपर लोक अभियोजक, हाजीपुर (वैशाली) प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन का पक्ष रखा गया।





