भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों सहित 8 सीटों पर द्विवार्षिक चुनावों की कर दी घोषणा- 23 अक्टूबर को होगा मतदान

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २२ सितम्बर
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों सहित 8 सीटों पर द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत मतदान 23 अक्टूबर 2026 को होगा। इस संबंध में तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। श्री सिंह नें बताया की 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date for Nomination): 6 अक्टूबर 2026, नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 7 अक्टूबर 2026, नाम वापसी की अंतिम तिथि (Withdrawal): 9 अक्टूबर 2026, मतदान की तिथि (Polling Date): 23 अक्टूबर 2026 (सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक), मतगणना (Counting of Votes): 27 अक्टूबर 2026 और प्रक्रिया समाप्त (Completion): 31 अक्टूबर 2026 को होगी. चुनाव घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और आयोग के अन्य नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त के अनुसार, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध है। चुनावी प्रक्रियाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता और जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदाता बिना किसी डर या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। प्रमंडलीय आयुक्त ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली के जिला पदाधिकारियों, जो इस निर्वाचन के सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, को निदेश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी का अक्षरश: अनुपालन करते हुए निर्वाचन की समुचित तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है तथा निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी। सभी स्टेकहोल्डर्स यथा राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, सरकारी पदाधिकारी/कर्मी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन का हर चरण महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, मतदान, मतगणना सहित सभी पहलुओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दें ताकि निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिहीन ढ़ंग से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल को अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आयोग के प्रावधानों के अनुसार सम्यक तैयारी सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला पदाधिकारियों को शत प्रतिशत मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न कोषांगों यथा आदर्श आचार संहिता कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, मीडिया कोषांग, सम्पर्क केन्द्र/हेल्प लाईन/नियंत्रण कक्ष/शिकायत एवं समाधान अनुश्रवण कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग इत्यादि को क्रियाशील रखने का भी निर्देश दिया।





