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अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कारवाई करते हुए बाल विवाह पर लगाई गई रोक

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ०१ मार्च

सीतामढ़ी जिला के पुनौरा थाना क्षेत्र के एक गाँव में बाल विवाह होने की सूचना जैसे ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी आनंद कुमार को प्राप्त हुई प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया और प्रशासन की तत्त्परता से बाल विवाह को रोक दिया गया।  प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव के नाबालिग बालक एवं मधुबनी जिला की नाबालिग बालिका की शादी एक मार्च को सीतामढ़ी में ही सम्पन्न किया जाना है। सूचना प्राप्त होते ही अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुमार के निर्देश पर बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुनौरा थाना एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की संयुक्त टीम गांव पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। नियमानुसार नाबालिग बालक एवं बालिका की सुरक्षा एवं उज्जवल भविष्य हेतु उन्हें पुनौरा थाना की पुलिस अवर निरीक्षक सह बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में सदर एसडीओ आनंद कुमार ने बताया की बाल विवाह शिक्षा , स्वास्थ्य और बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालता हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने बाल विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए आमजन से अपील की है कि वे बाल विवाह की सूचना देकर बाल विवाह के खिलाफ अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेंबाल विवाह रुकवाने हेतु टीम में जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम एजाजुल अंसारी, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी, पुनौरा थाना के पुलिस पदाधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के कृष्णा पासवान, किशुन कुमार आदि शामिल थे। जिला जनसम्पर्क अधिकारी कमल सिंह नें बताया की यदि किसी भी नागरिक को बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो वह तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, पुलिस या संबंधित हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते है. 181 (महिला हेल्पलाइन) 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) पर इसकी सूचना दे सकते हैं।

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