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प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने बिहार राज्य शुल्क विनियमन अधिनियम, 2019 के कड़ाई से पालन हेतु अभिभावकों व जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ की बैठक

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १० मई

तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने बिहार राज्य शुल्क विनियमन अधिनियम, 2019 के कड़ाई से पालन हेतु अभिभावकों व जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्कूलों को 7% से अधिक वार्षिक फीस वृद्धि न करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर 1-2 लाख रुपये के जुर्माने और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होगी। आयुक्त ने प्रमंडल के 6 जिलों में मनमानी फीस वसूली पर शिकंजा कसते हुए 300+ स्कूलों को चिन्हित किया है। किसी भी निजी स्कूल (प्री-प्राइमरी से उच्च माध्यमिक) को एक शैक्षणिक सत्र में 7% से अधिक शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं है। 40 से अधिक निजी स्कूलों को 7% से अधिक की वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करने का आदेश दिया गया है। फीस वृद्धि और पोशाक/किताबों की मनमानी पर 312 स्कूलों से जवाब मांगा गया है। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति निजी स्कूलों की फीस की निगरानी कर रही है। आयुक्त ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि मनमानी फीस वसूली पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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