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जिलाधिकारी नें पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल और डीजल) की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, अफवाह फैलाने वालों एवं जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई, अनावश्यक गैस सिलेंडर बुकिंग एवं भंडारण से बचने की अपील, घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक उपयोग या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ११ मार्च

जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं तेल कंपनियों के अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपस्थित इंडियल ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ( पेट्रोल और डीजल) की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी गैस वितरकों को उनके मांग के अनुरूप समसमय गैस की आपूर्ति की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से गैस की संभावित कमी संबंधी भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित की जा रही हैं, जिससे आम लोगों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वाले, जमाखोरी करने वाले या गैस की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि जैसा कि तेल कंपनियों के अधिकारी ने गैस की पूर्ण उपलब्धता की जानकारी दी है उसके आलोक में अनावश्यक रूप से अतिरिक्त गैस सिलेंडर की बुकिंग या घरों में गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से गैस उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, अनधिकृत भंडारण या अवैध वितरण करना Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में Essential Commodities Act, 1955 की धारा 7 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न होने दें। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को एलपीजी गोदामों, वितरण केंद्रों एवं अन्य संदिग्ध स्थलों पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा आवश्यकता पड़ने पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई करने को कहा। जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील की कि वे संयम बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें तथा प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में तेल कंपनियों के उपस्थिय अधिकारियों ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने पुनः कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आपदा नही है भारी, यदि पूरी है तैयारी । सजग रहे, सर्तक रहे। किसी भी प्रकार की सहायता या सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर 06226-250316 पर संपर्क करे।

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