लोक अदालत में आगे बढ़कर हिस्सा लें और अपने लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सुलभ निष्पादन कराएं- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०३ सितम्बर
मुजफ्फरपुर में आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे इस लोक अदालत में आगे बढ़कर हिस्सा लें और अपने लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सुलभ निष्पादन कराएं। उन्होंने कहा की राष्ट्रीय लोक अदालत सिविल कोर्ट प्रांगण, मुजफ्फरपुर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से प्रारम्भ होगा. जिसमें सुलहनीय आपराधिक वाद, चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट की धारा 138) के मामले, बैंक ऋण वसूली और बीमा से जुड़े वाद, बिजली और पानी के बिल से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, श्रम वाद, नीलाम-पत्र वाद और माप-तौल से जुड़े मामले, 90 दिन से अधिक पुराने लंबित ट्रैफिक ई-चालान (विशेष छूट/संशोधित शमन राशि के साथ) मामलों का निपटारा होगा. उन्होंने कहा की लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है; यदि कोर्ट फीस पहले दी जा चुकी है, तो नियमनुसार वह राशि वापस मिल जाती है। लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ फैसला अंतिम होता है और इसके आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं होती है, जिससे हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जाता है। लंबी अदालती प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया की यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो आप 11 सितंबर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), मुजफ्फरपुर से संपर्क कर सकते हैं। ट्रैफिक चालान के पूर्व निबंधन/सत्यापन के लिए वाहन मालिक 5 से 11 सितंबर के बीच निर्धारित ट्रैफिक या परिवहन कार्यालय/डालसा शिविर में आवेदन कर सकते हैं।




