होली एवं आने वाले अन्य पर्व–त्योहारों के शांतिपूर्ण एवं सद्भावना पूर्ण आयोजन के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां मुकम्मल
विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु 17 सेक्टर पेट्रोलिंग वरीय पदाधिकारी, कुल 317 दंडाधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों तथा सशस्त्र/लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, २८ फ़रवरी
होली पर्व–त्योहार का शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिलाधिकारी रिची पांडेय के द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में प्रतिनियुक्त सेक्टर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, उप-विकास आयुक्त संदीप कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्रीफिंग में शांतिपूर्ण/सौहार्दपूर्ण होली आयोजन के निमित्त आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं एवं पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि होली के मौके पर सामाजिक तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करने वालों, सामाजिक सौहार्द में खलल डालने वाले एवं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर माहौल दूषित करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है।ऐसे तत्वों पर नकल कसते हुए विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधि व्यवस्था संधारण हेतु सेक्टर पेट्रोलिंग के रूप में 17 वरीय पदाधिकारियों के साथ कुल 317 दंडाधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र/लाठी बलों की प्रतिनियुक्ति सभी अनुमंडलों में थानावार की गई है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स- समय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान देने की हिदायत दी गई है। कार्य में किसी भी तरह की कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी तरह के अफवाह फैलाने, जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट के विरुद्ध आईपीसी एवं आई टी एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, आपत्तिजनक वीडियो/ ऑडियो पोस्ट करने तथा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से विभिन्न धर्मो/जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता,घृणा या वैमनस्य फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध दं०प्र०सं०के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिया गया है कि उपद्रवी तत्वों एवं हुड़दंगियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में जरा सी भी शिथिलता नहीं बरती जाए। उपद्रव फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 06226-250 316 है। उक्त अवधि में पुपरी एवं बेलसंड एसडीओ के कार्यालय प्रकोष्ठ में नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा जिसका नंबर है 06228- 224289,224811एवं 06226- 281600 है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा। निर्देश दिया गया है कि शराब की खरीद बिक्री में शामिल लोगों पर सख्ती बरती जाए। लगातार छापेमारी की जाए। चिन्हित शराब माफियाओं पर नकेल कसते हुए विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाय। बॉर्डर एरिया में विशेष तौर पर ध्यान दें। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तथा फसाद की मंशा रखने वालो, अश्लील एवं भड़काऊ गीतों के विरुद्ध सीधे एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है।







