तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन (MLC चुनाव) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह प्रतिबद्ध – गिरिवर दयाल सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त-सह-निर्वाची पदाधिकारी

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०७ अक्टूबर
तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त-सह-निर्वाची पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन (MLC चुनाव) को लेकर आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में आश्वस्त किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 28 विधानसभा क्षेत्रों में 84 फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है। किसी भी चुनावी समस्या या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए प्रमंडल-स्तरीय शिकायत अनुश्रवण एवं निवारण केन्द्र का हेल्पलाइन नंबर 0621-2213962 जारी किया गया है। श्री सिंह नें बताया की तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 2026 के द्विवार्षिक निर्वाचन के तहत नामांकन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) पूरी कर ली गई है और प्रशासन द्वारा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में पूरा कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित समयानुसार संपन्न हुई, जिसके बाद छंटनी (संवीक्षा) की कार्रवाई की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संवीक्षा में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के राकेश कुमार सिंह, अवधेश प्रसाद सिंह एवं असेश्वर राय (तीन) अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया है. श्री सिंह नें बताया की तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 20 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन किया गया| जबकि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 11 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन किया गया। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर, 2026 हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तथा आचार संहित उल्लंघन पर नजर रखने के लिए उड़नदस्ता और वीडियो सर्विलांस टीमें (VST) की तैनाती की गई है। टीवी चैनलों, केवल नेटवर्क, रेडियों, निजी FM, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया, बल्क SMS, वॉयस मैसेज के माध्यम से जारी किय जाने वाले सभी राजनैतिक विज्ञापनों का MCMC से पूर्व-प्रमाणीकरण अनिवार्य है। तिरहुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला शामिल है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कुल निर्वाचकों की अद्यतन संख्या-8760 हैं । स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कुल निर्वाचकों की अद्यतन संख्या-143991 हैं। मतदान की स्थिति में निर्वाचकों को मतदान के लिए निर्धारित फोटो पहचान पत्र (जैसे-ईपिक/EPIC कार्ड या आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र) लाना अनिवार्य होगा। आचार संहिता उल्लंघन या चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। सभी जिलो में भी शिकायत अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की गयी है| तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के निमित्त सभी जिले (यथा-सीतामढ़ी/शिवहर/मुजफ्फरपुर/वैशाली) से संबंधित किसी प्रकार की आसूचना, शिकायत, निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी हेतु प्रमंडल स्तर पर शिकायत अनुश्रवण एवं निवारण केन्द्र का गठन किया गया है जिसका दूरभाष संख्या-0621 2213962 हैं। संबंधित व्यक्ति इस निमित सभी संबंधित 04 (चार) जिलों में स्थापित जिला संपर्क केन्द्रों के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर भी कॉल कर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्ति, आसूचना का प्रेषण अथवा परिवाद आदि दर्ज करा सकते है। तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के सभी 28 (अठाईस) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति विधान सभा 03 (तीन) की दर से कुल – 84 (चौरासी) फ्लाईंग स्क्वॉड का गठन किया गया है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लघन संबंधित शिकायतों पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में सभी संबंधित जिलो में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक संहिता 2024 के धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। किसी भी प्रकार के नारों या अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दलों की ओर से मतदाता को प्रभावित करने के उद्देश्य से तैयार ऑडियो विजुअल्स की जांच एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमिटी) द्वारा किए जाने तथा पूर्वानुमति दिए जाने के पश्चात ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित सभी तरह के खबरों का सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित जिलों के मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमिटी द्वारा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये किसी भी प्रकार के भ्रामक, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण पोस्ट पर आईटी एक्ट-2000 के सेक्शन-69ए तथा अन्य सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।




