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डीएम के द्वारा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा के संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों की हुई ब्रीफिंग

परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी होगी कड़ी निगरानी, स्टैटिक, गश्ती, जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता दंडाधिकारी की गई प्रतिनियुक्ति

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, १४ फ़रवरी

कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा–2026 के संचालन एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम रिची पांडेय के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग की गई शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त मैट्रिक परीक्षा 2025 के आयोजन तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम श्री पांडेय नें प्रतिनियुक्ति सभी स्टैटिक, जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी एवं अनुमंडल अंतर्गत प्रतिनियुक्त अन्य वरीय पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग की एवं कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। गौरतलब हो कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा दिनांक 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।जिसमें प्रथम पाली 9.30 पूर्वाह्न से 12.45 अपराहन तक  एवं द्वितीय पाली 02 बजे अपराहन से 5.15 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। इसके लिए जिले में कुल 65 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला सदर अनुमंडल  में 31, पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में 24 एवं बेलसंड अनुमंडल मुख्यालय में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारियों पुलिस अधिकारी की प्रतिनयुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण एवं सदाचार मुक्त परीक्षा संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को स्टैटिक, गश्ती,जोनल,सुपर जोनल  दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आस-पास की फोटोस्टेट, चाय पान, किताब  आदि की दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी  कड़ी निगरानी होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गजट पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक पर भी जबाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में परीक्षा के दौरान दी गई भूमिका को देखते हुए सभी लोग तत्परता एवं गंभीरता से काम लें। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी ससमय अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सुचित करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना और समय का पूर्ण अनुपालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी विक्षकों की प्रतिनियुक्ति कंप्यूटरीकृत तरीके से रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्तव्य में शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को समय से परीक्षाकेंद्र पर प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश करने पर रोक रहेगी। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी ताकि परीक्षा को कदाचारमुक्त आयोजित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल सहित कदाचार में किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9:00 बजे तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थीयो को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2:00 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

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