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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वितीय अपील के सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता पर पाँच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड का आदेश

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, १२ दिसम्बर

आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए एक ओर सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है तो दूसरी ओर आम लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस क्रम में जिलाधिकारी रिची पाण्डेय द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वितीय अपील के तहत सुनवाई की गई। सोनबरसा प्रखंड के परिवादी द्वारा दायर परिवाद पत्र विद्युत विपत्र में सुधार करने हेतु अपील वाद दायर किया गया था जिसमें जांच प्रतिवेदन में त्रुटि के आधार पर संबंधित लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बथनाहा एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता पर पाँच-पाँच हजार रुपये का आर्थिक दंड आरोपित किया गया है। परिवादी द्वारा दायर परिवाद पर जिला लोक शिकायत/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया जो कि द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी द्वारा इसकी  समीक्षा की गई और 575के बदले 26000का बिल  देने के लिए संबंधित को आर्थिक दंड निर्धारित किया गया एवं अगली तारीख को सभी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। सुनवाई में कुल 07 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें 02 पर आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में कुल 86 लोग पहुंचे। जनता दरबार में आए परिवादियों के द्वारा आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याएं रखी गई जिनके समाधान की दिशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए।जनता दरबार में  प्राप्त आवेदन के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में जमीन से संबंधित मामले, अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान,समाजिक सुरक्षा,भूमि विवाद, विकलांगता पेंशन, अतिक्रमण,वृद्धापेंशन, भूमि मापी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगों को UDID कार्ड बनाने, परिमार्जन के मामले, नल जल, नाली निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य इत्यादि मामलों की सुनवाई कर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की गई। जनता दरबार कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त जन शिकायतों के निष्पादन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।

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