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बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति एवं कानूनी अपराध है, जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है और उनके सपनों को साकार होने से रोकता है- जिलाधिकारी

महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बाल विवाह उन्मूलन के उद्देश्य से शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, २९ नवम्बर

सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बाल विवाह उन्मूलन के उद्देश्य से शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने की। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति एवं कानूनी अपराध है, जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है और उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित कर्मियों ने संकल्प लिए की अपने परिवार, पड़ोस एवं समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह नहीं होने देंगे। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाएंगे। बाल विवाह के किसी भी प्रयास की समय पर सूचना पंचायत एवं संबंधित सरकारी तंत्र को देंगे। बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए अपनी आवाज मजबूती से उठाते रहेंगे। शपथ ग्रहण के साथ जिले में बाल विवाह के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को और मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एडीएम राहुल कुमार, डीपीओ (ICDS) सरिता कुमारी, डीपीओ एसएसए प्रियदर्शी सौरभ,  डीपीएम इजाजूल अंसारी, प्रथम संस्था के जिला समन्वयक सुधीर कुमार, पिरामल के प्रोग्राम लीड अभिषेक कुमार, बीबीए के प्रतिनिधि मुकुंद चौधरी, अदिथी की निदेशक परिणीता कुमारी, माधुरी कुमारी, देवजीत, रूपम कुमारी, विकास कुमार तथा सभी सीडीपीओ उपस्थित रहे।

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