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मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्ण एवं सद्भावना पूर्ण मुहर्रम त्योहार के आयोजन के मद्देनजर अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

अफवाह फैलाने वाले एवं सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने वाले तत्वों को चिन्हित करते हुए की जाएगी विधि-सम्मत कठोर कारवाई, सभी ताजिया जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ०३ जुलाई

शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण मोहर्रम आयोजन के मद्देनजर जिलाधिकारी रिची पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के द्वारा सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विगत त्योहारों के अवसर पर उत्पन्न हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी बिंदुओं, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों/स्थलों पर सतत निगरानी रखते हुए समुचित करवाई पूर्व से ही करना सुनिश्चित करेंगे ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई व्यवधान अथवा घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। निर्देशित किया गया कि मुहर्रम त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पिछली घटनाओं को देखते हुए और असमाजिक तत्व एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व से ही धारा 107, 110 के तहत कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक संख्या में बंध पत्र निर्गत करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित  करेंगे कि किस थाना के द्वारा कितने असामाजिक तत्व एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 धारा 110 के तहत कार्रवाई की गई। सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर शांति समिति का बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीओ एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के पूर्व ही अपने-अपने क्षेत्रों के डीजे संचालकों को नोटिस भेजकर उनके साथ बैठक करते हुए समुचित निर्देश देते हुए डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध की जानकारी देना सुनिश्चित करें। निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में डीजे  की अनुमति नहीं होगी। निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले डीजे संचालको पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। निर्देश दिया गया कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस को पुराने रूट  के अनुसार ही वर्तमान रुट निर्धारित करते हुए उसका भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उक्त अनुज्ञप्ति में जुलूस में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के फोटो ,मोबाइल नंबर एवं पूर्ण सूचनाएं अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जुलूस के दौरान कोई भी घातक हथियार,शस्त्र  के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया रखने वाले स्थानों के संवेदनशीलता एवं अति संवेदनशीलता की पहचान करते हुए उसके अनुसार संबंधित स्थलों पर मोहर्रम कमेटी के साथ शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करेंगे. नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर शहर के सफाई एवं जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों को अविलम्ब ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले लटकते हुए विद्युत तारों को ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे। मद्यनिषेध विभाग को निर्देशित किया गया है कि उत्पाद एवं मद्देनिषेध विभाग बिहार ,पटना द्वारा निर्धारित नई उत्पाद नीति के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं नई उत्पाद नीति का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी यों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस एवं अन्य प्रकार के अवसरों पर वीडियोग्राफी करवाई जाए ताकि असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह को बल देने वाले असामाजिक तत्वों को अभी से ही चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से सामाजिक सौहार्द में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों को के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा सीतामढ़ी में दूरभाष संख्या 06226– 250316 पर एक नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा।पुपरी एवं बेलसंड अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष अनुमंडल अधिकारी पुपरी /बेलसंड के कार्यालय प्रकोष्ठ में उक्त अवधि के लिए कार्यरत रहेंगे जिसका दूरभाष संख्या पुपरी के लिए 06228–295555 तथा बेलसंड के लिए 9473191291 रहेगा। सभी सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों तथा सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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