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बिहार विधान परिषद के उप-चुनाव ‌के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी आवश्यक बिंदुओं की सूक्ष्मता से दी गई जानकारी

बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उप-चुनाव के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०३ दिसम्बर

बिहार विधान परिषद के स्नातक उप-चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में 18 उम्मीदवार हैं। एमआईटी मुजफ्फरपुर में मतों की गिनती की जाएगी। मतपेटिका संग्रहण केन्द्र पर बैलेट बॉक्स  को आयोग के दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप जमा करने तथा आवश्यक एहतियाती उपायों के बारे में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को आयुक्त कार्यालय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त सरवणन एम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी आवश्यक विंदुओं की सूक्ष्मता से जानकारी दी गई तथा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया की मतदान के लिए मतदाताओं को सिर्फ violet sketch pen जो मतपत्र के साथ दी जाएगी, उसका हीं उपयोग करना है।  अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमान्यता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करना है। चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित करना है। प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमान्यताएं अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमान्यताएं बाद के अंकों 2,  3,  4 आदि के रूप में अपनी अधिमान्यता के आधार पर अंकित करना है। किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करना है, समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित नहीं करना है। अधिमान्यता केवल अंकों में जैसे 1,  2,  3, आदि के रूप में अंकित किया जाएगा। अधिमान्यता शब्दों में जैसे एक, दो ,तीन आदि के रूप में अंकित नहीं किया जाएगा। अंकों को भारतीय अंक के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप ‌ या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखना है। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगाना है। अपनी अधिमान्यता दर्शाने के लिए सही का निशान(✓) या क्रॉस(×) का निशान अंकित नहीं करना है। ऐसे में मतपत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। स्नातक उपचुनाव में मतदान की तिथि 5 दिसंबर को‌ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को‌ मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। सूचना एवं जनसम्पर्क उप-निदेशक प्रमोद कुमार नें बताया की बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उप-चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्रों  पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र  का उपयोग करने के अतिरिक्त निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए  उपयोग किया जा सकता हैं -1/आधार कार्ड, 2/‌ ड्राइविंग लाइसेंस, 3/पैन कार्ड, 4/भारतीय पासपोर्ट, 5/राज्य/ केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा ‌अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र, 6/ सांसदों/ विधायकों/ पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, 7/शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/ स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान- पत्र, 8/विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, 9/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, और 10/ यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। उल्लेखनीय है कि बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उप-चुनाव में नोटा का कोई विकल्प नहीं है।

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