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पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कदाचार रहित एवं शांतिपूर्ण संचालन के मद्देनजर डीएम एवं एसपी के द्वारा परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की हुई संयुक्त ब्रीफिंग

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, १६ जनवरी

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सीतामढ़ी जिले के 08 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। उक्त परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी एवं  21 जनवरी 2026 को दो-दो पाली में यथा:—प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्यान्ह तक एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक में आहूत की जाएगी। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 19191 है। उक्त परीक्षा के कदाचार रहित एवं शांतिपूर्ण संचालन के मद्देनजर जिलाधिकारी रिची पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के द्वारा समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में परीक्षा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। दोनों ही वरीय पदाधिकारियों के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में स्वच्छ एवं कदाचार रहित संचालित हो। परीक्षा संचालन से संबद्ध सभी पदाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक पूरी तत्परता एवं निष्ठा से कार्य करेंगे और यह उनकी जिम्मेदारी  होगी कि कदाचार रहित परीक्षा संचालन कराएं।किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई शिकायत मिली तो उक्त केंद्र के केंद्राधीक्षक, शिक्षक गण, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के विरुद्ध भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम–1981 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र में कोई भी परीक्षार्थी सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉम टॉप, पीडीए या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान यदि किसी प्रकार का कदाचार या नकल करने का प्रयास करता है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। नियंत्रण कक्ष-जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय सीतामढ़ी में स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष संख्या:—06226—250316 है। परीक्षा के सफल आयोजन के मद्देनजर विद्युत विभाग, ट्रैफिक डीएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी सीतामढ़ी को केंद्रों के 200 मीटर के परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा  लागू करने का निर्देश दिया गया है। कदाचाररहित परीक्षा संचालन के मद्देनजर केंद्र वार स्टैटिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति  की गई है। जोनल मजिस्ट्रेट के साथ उड़न दस्ता दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

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