साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री, चर्चा, जनमत या एग्जिट पोल का प्रसारण या प्रकाशन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा- जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०४ नवम्बर
चुनाव प्रचार की समाप्ति पर प्रेस वार्ता करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार कहा की मुजफ्फरपुर जिला में प्रथम चरण में 06 नवम्बर 2025 को मतदान निर्धारित है। आयोग की तरफ से साइलेंसी पीरियड की घोषणा की गई है। साइलेंस पीरियड का मुख्य उद्देश्य मतदाता को बिना किसी बाहरी दबाव या प्रचार के शोर के, शांति और एकाग्रता के साथ अपने उम्मीदवार का चयन करने का समय देना है. यह अवधि मतदाताओं को उम्मीदवारों और पार्टियों के पिछले वादों और कार्यों पर चिंतन करने का मौका देती है। अधिकारीयों ने स्पष्ट किया है कि साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री, चर्चा, जनमत या एग्जिट पोल का प्रसारण या प्रकाशन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई साइलेंस पीरियड का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 126 (1) (ख) का उल्लंघन करने पर दो वर्ष की कैद का प्रावधान है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) किसी भी मतदान क्षेत्र में, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (साइलेंस पीरियड) की अवधि के दौरान, अन्य साधनों के साथ-साथ टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री (election matter) को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाती है। उल्लंघन करने वालों को दो वर्ष तक की कारावास (जेल), जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। टेलीविजन/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि के दौरान पालन किया जाए। टीवी पर किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाए। डिबेट में भी चुनाव प्रक्रिया या एग्जिट पोल को लेकर कोई सवाल जवाब न किया जाए| आयोग ने टीवी चैनलों को इससे बचने का आदेश दिया। अगर इसके बाद एग्जिट पोल दिखाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता में जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार उपस्थित थें.




