विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 : निर्वाचकों के दावा-आपत्ति पर डीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, अब तक 1082 आवेदन प्राप्त

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०५ अगस्त
विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के सफल एवं सुचारु संचालन के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (EROs) तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AEROs) को शामिल किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने प्रखंडों/नगर निकायों में फील्ड विजिट कर कैंपों की सघन निगरानी करें तथा उसकी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन से जुड़ा यह कार्य अत्यंत गंभीर और प्राथमिकता वाला है, जिसकी नियमित समीक्षा आवश्यक है। 01 अगस्त से प्रारंभ दावा/आपत्ति अवधि के दौरान अब तक कुल 1082 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें फॉर्म-6 (नवीन नाम जोड़ने हेतु): 779 आवेदन, फॉर्म-7 (नाम विलोपन हेतु): 75 आवेदन, फॉर्म-8 (संशोधन हेतु): 228 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से सर्वाधिक 231 आवेदन मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो कि जिले में जागरूकता की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। उस वर्ष की निर्वाचक सूची में शामिल लोगों का मैपिंग कार्य वर्तमान प्रारूप सूची के साथ किया जा चुका है। इसके पश्चात अब परिवार के मुखिया के आधार पर उनके वारिसों जैसे पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री आदि की पहचान कर दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं तथा BLO द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। 01 अगस्त को प्रारूप प्रकाशन के समय जिले में कुल 32,03,370 निर्वाचक दर्ज थे। दावा-आपत्ति अवधि (1 अगस्त से 1 सितंबर) के दौरान अब तक कुल 1082 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कैंप स्थल पर ऑफलाइन मोड में पात्र व्यक्तियों से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उप-निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने जानकारी दी कि जिले में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा 11086 बीएलए नियुक्त किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-1 की नियुक्ति की गई है, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं। बीएलए-1 द्वारा हर बूथ के लिए बीएलए-2 को नामित किया गया है। बीएलए-2, बीएलओ से समन्वय स्थापित कर पुनरीक्षण कार्य में छूटे हुए मतदाताओं के प्रति बार 10 तथा पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 फॉर्म संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं। जो भी पात्र युवा अथवा अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं, वे अपने संबंधित -बीएलओ, -प्रखंड कार्यालय, -अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय में जाकर भौतिक रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिकारियों से लेकर बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आपसी समन्वय एवं सहयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सभी संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता के साथ इस कार्य को अंजाम दें ताकि कोई भी पात्र मतदाता नामांकन से वंचित न रहे।