लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वितीय अपील के सुनवाई के क्रम में परिहार एवं सुरसंड सीओ तथा एक राजस्व कर्मचारी को आर्थिक दंड का आदेश

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, २९ अगस्त
आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए एक ओर सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है तो दूसरी ओर आम लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस क्रम में जिलाधिकारी रिची पाण्डेय द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वितीय अपील के तहत सुनवाई की गई। परिहार प्रखंड के परिवादी द्वारा दायर परिवाद पत्र में प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने को लेकर एवं इस कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अंचलाधिकारी, परिहार को 5000 रूपये का अर्थ दंड लगाने एवं सुरसंड प्रखंड के परिवादी द्वारा दायर परिवाद पत्र में उलझाकर रखना एवं मामला का निदान नहीं करने को लेकर अंचलाधिकारी सुरसंड को 1000 रुपए का आर्थिक दंड तथा आमना पंचायत के राजस्व कर्मचारी को 1000 रुपए का आर्थिक दंड का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया। सुनवाई में कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें 05 पर आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में कुल 86 लोग पहुंचे। जनता दरबार में आए परिवादियों के द्वारा आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याएं रखी गई जिनके समाधान की दिशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए।जनता दरबार में प्राप्त आवेदन के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में जमीन से संबंधित मामले, अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान, समाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, विकलांगता पेंशन, अतिक्रमण, वृद्धापेंशन, भूमि मापी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगों को UDID कार्ड बनाने, परिमार्जन के मामले, नल-जल, नाली निर्माण, विद्युत,स्वास्थ्य इत्यादि मामलों की सुनवाई कर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की गई। जिला जनसम्पर्क अधिकारी कमल सिंह नें बताया की जिलाधिकारी द्वारा जनता दरबार कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त जन शिकायतों के निष्पादन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।




