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पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त की मृत्यु मामले में दंडाधिकारी की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड गठित कर पूरी पारदर्शिता एवं विधि-सम्मत तरीके से मृतक का पोस्टमॉर्टम करानें का जिलाधिकारी नें दिए निर्देश

जिलाधिकारी नें मामले की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध जिला एवं सत्र न्यायाधीश से किया

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २० जून  

मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत उत्पाद थाना कांड संख्या 791/25 दिनांक 18/6/25 के 38 वर्षीय अभियुक्त, मोतीपुर निवासी बालेंद्र कुमार राय को 19 जून को न्यायालय ले जाने के दौरान कोर्ट परिसर में ही तबीयत खराब हो गई। इन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने तथा पूरी पारदर्शिता एवं विधि-सम्मत तरीके से मृतक का शव परीक्षा एवं पोस्टमॉर्टम  करने  का निर्देश दिया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने दंडाधिकारी की तैनाती कर मेडिकल बोर्ड को संपूर्ण कार्य की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है साथ ही उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध जिला एवं सत्र न्यायाधीश से की है। उल्लेखनीय है कि इस मामले से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी भेजी जाएगी। विदित हो कि उक्त कांड के अभियुक्त बालेंद्र कुमार राय, पिता  बिजली राय, साकिन भवानीडीह, थाना मोतीपुर को 19 जून को रिमांड के लिए न्यायालय ले जाने के पूर्व सदर अस्पताल में चिकित्सीय जांच हेतु ले जाया गया था तथा उनका समुचित इलाज के उपरांत जांच प्रमाण पत्र भी दिया गया था। तत्पश्चात उसी दिन रिमांड के लिए न्यायालय ले जाया गया जहां न्यायालय परिसर में ही उनकी तबीयत पुनः खराब हो गई फलस्वरूप उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

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