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मृत बच्ची के परिवार के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट करते हुए डीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनकी मां को आवास स्वीकृत करते हुए बीडीओ को जल्द मकान पूरा कराने के दिए निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०४ जून  

मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के मृत बच्ची के परिवार के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनकी मां को आवास स्वीकृत किया है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष अभिरुचि लेकर जल्द मकान  पूरा कराने का निर्देश दिया है। विदित हो कि इस योजना के तहत मृत बच्ची  की मां के नाम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत आवास की स्वीकृति देते हुए कुल 1,20,000 रुपया स्वीकृत किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुढ़नी को प्रथम किस्त की राशि ₹40,000 एफटीओ के माध्यम से जल्द ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है साथ ही जिलाधिकारी ने कार्य जल्द शुरू कर यथाशीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मृतक के परिवार को तीन माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके दो भाई के पढ़ाई लिखाई की निशुल्क व्यवस्था करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा  आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने मृत बच्ची के परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हुए परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान, प्रतिमाह पेंशन की स्वीकृति पूर्व में ही दे दी है। उल्लेखनीय है कि परिवार को मुआवजा राशि के प्रथम किश्त  4,12,500 रूपये का भुगतान कर दिया गया है।  जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दायर होते ही  मृत बच्ची के परिवार को मुआवजा राशि के द्वितीय किश्त  4,12,500 रूपये का त्वरित भुगतान कर दें। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मृत बच्ची के परिवार को प्रतिमाह 7750 रूपये के पेंशन की स्वीकृति दी है तथा परिवार को स्वीकृति पत्र हस्तगत करा दी है। जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार नें बताया की अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिला अंतर्गत वर्तमान में 56 परिवारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें से जून 2024 से अब तक 23 परिवारों के पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। हत्या के मामले में इस एक्ट के तहत 4 मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। मुजफ्फरपुर जिला में पहली बार फरवरी 2024 के बाद हत्या के मामले में सरकारी नौकरी दी गई है, जो उल्लेखनीय है। जिले में मुआवजा भुगतान भी त्वरित गति से हो रहा है। एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की जा रही है तथा सतत मॉनिटरिंग एवं समीक्षा कर आवश्यक सुधार एवं प्रगति लाई गई है। इस एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को न केवल तेज गति से न्याय एवं राहत मिल रहा है बल्कि मुआवजा, पेंशन एवं नौकरी आदि भी तेज गति से दी जा रही है।

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