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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें- डीएम

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ३० जून

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे राज्य के साथ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी रिची पांडेय के द्वारा सीतामढ़ी समाहरणालय के विमर्श सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप-निर्वाचन अधिकारी डॉ.विपिन कुमार एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह भी उपस्थित थे। निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। श्री पाण्डेय बताया कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार होने वाले प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे है। बीएलओ के साथ विकास मित्र, जीविका दीदियां, आंगड़वाड़ी सेविका सहित सभी स्टेक होल्डर के द्वारा डोर टू डोर विजिट करते हुए मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रारूप उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान बीएलओ प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म दो प्रतियों में वितरित करेंगे और उन्हें भरने में मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे। बीएलओ कम से कम तीन बार जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे। इच्छुक मतदाता प्रीफिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं तथा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। हर मतदाता को यह फॉर्म आवश्यक जानकारी व स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बीएलओ को देना होगा। बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद एक प्रति अपने पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति पर स्वीकृति की रसीद देकर वह मतदाता को लौटा दी जाएगी। यदि कोई मतदाता समय पर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाता है तो वह दावा आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है। यदि ईआरओ एवं एईआरओ ने जांच कर यह पाया कि प्रारूप सूची में शामिल कोई नाम मतदाता बनने के योग्य नहीं है तो वह नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। मतदाता अपना गणना प्रपत्र /Enumeration फॉर्म स्वयं https://voters.eci.gov.in तथा ECINet App के माध्यम से  download कर सकते है साथ ही उनके द्वारा भरा हुआ Enumeration form तथा वांछित दस्तावेज उक्त एप्लीकेशन पर अपलोड भी कर सकते हैं।

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