01 फरवरी से प्रारंभ होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा की गई ब्रीफिंग, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन के निमित दिए गए सख्त निर्देश
किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत की जाएगी कठोर कार्रवाई, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर साइबर सेल पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन के आईटी कोषांग एवं जन संपर्क विभाग के द्वारा पैनी नजर रखने का दिया गया निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, २८ जनवरी
जिलाधिकारी रिची पांडेय के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा- 2025 के सफल संचालन हेतु सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में स्टैटिक दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों, गश्ती-सह-उड़नदस्ता दंडाधिकारी, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर एवं विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर कुल 93 स्टैटिक दंडाधिकारी ,32 उड़नदस्ता दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में सुपर जोनल एवं जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तैनात केंद्रधीक्षक, वीक्षक, मजिस्ट्रेट के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने परीक्षा के सफल, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। परीक्षा केंद्र के आसपास 144 धारा लागू रहेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास के फोटो स्टेट की दुकानें, साइबर कैफे ,चाय -पान, किताब आदि की दुकान पूर्णता बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर ही सख्त जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर कड़ी निगरानी का उन्होंने निर्देश दिया। उक्त परीक्षा का आयोजन जिले के 61 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 01 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 15-2- 2025 तक दो पालियों में यथा- प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 2:00 बजे अपराह्न से 5:15 बजे अपराह्न तक चलेगी। जिला नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय सीतामढ़ी में स्थापित की गई है जिसका दूरभाष संख्या- 06226 -250316 ,062 26-250317 है। नियंत्रण कक्ष 01 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025तक कार्यरत रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजट पाया जाता है तो संबंधित वीक्षकों/पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी। यातायात प्रबन्धन-सुदृढ़ यातायात प्रबंधन के लिए संबंधित अनुमंडल पर अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है पूरी गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2:00 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 01:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। निर्देश दिया गया कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी स-समय निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करनाअत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा- 2025 के सफल आयोजन के मद्देनजर पूरी गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी सूरत में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के परिधि में फोटो स्टेट, चाय -पान दुकान, किताब की दुकान, परीक्षा के दौरान बंद रहेगी। उपस्थित दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि वे एक दूसरे से समन्वय बनाकर रखेंगे। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश देते हुए परीक्षा के सफल आयोजन के मद्देनजर गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में मीडिया का प्रवेश निषेध रहेगा कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके दुरुपयोग और इडके माध्यम से अफवाह फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के मद्देनजर हर स्तर पर पुख्ता तैयारी की गई है। जोनल, सुपर जोनल एवं गस्ती-सह- उड़न- दस्ता दंडाधिकारियों, स्टेटिक दंडाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के मद्देनजर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रीफिंग में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी, सभी केंद्राधीक्षक, जोनल , सुपर जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।